बोलेरो की टक्कर से मृत बाइक सवार के परिजनों को मिलेगा 27.08 लाख रुपये मुआवजा

बीकानेर कोर्ट का बड़ा फैसला बोलेरो की टक्कर से मृत बाइक सवार के परिजनों को मिलेगा 27.08 लाख रुपये मुआवजा
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  • बोलेरो की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मृत्यु पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर का ऐतिहासिक फैसला: परिजनों को मिलेगा 27.08 लाख रुपये मुआवजा

बीकानेर, 29 अक्टूबर । मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने एक सड़क हादसे के मामले में कड़ा निर्णय देते हुए मृतक के परिजनों को 27,08,816 रुपये (लगभग 28 लाख रुपये) मुआवजा और उस पर दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज चुकाने का आदेश दिया है। यह मुआवजा राशि बोलेरो चालक, वाहन मालिक और बीमा कंपनी द्वारा संयुक्त एवं पृथक रूप से देय होगी।

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क्या थी पूरी घटना?
अधिकरण में प्रस्तुत प्रकरण के अनुसार, यह दुर्घटना 22 जून 2023 को हुई थी। रामेश्वरलाल पुत्र श्री फूलाराम बिश्नोई (निवासी वार्ड नं. 06, खारियावाली, तहसील छतरगढ़, जिला बीकानेर) अपनी मोटरसाइकिल (संख्या RJ07-SL-4644) पर सवार होकर छतरगढ़ से सत्तू सर स्थित अपने खेत जा रहा था। उसने हेलमयट भी पहन रखा था।

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रात्रि करीब 08:00 बजे जब वह छतरगढ़-सत्तू सर मार्ग पर डेयरी होटल के पास अपनी सही दिशा में नियंत्रित गति से चल रहा था, तभी सामने से आ रही एक बोलेरो (संख्या RJ07-UA-3917) के चालक सुगन नाथ ने वाहन को अत्यधिक तेज गति, लापरवाही व गफलत से चलाते हुए रॉन्ग साइड में लाकर रामेश्वरलाल की मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में रामेश्वरलाल को गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई।

अधिवक्ता के माध्यम से मिला न्याय
मृतक रामेश्वरलाल के परिजनों की ओर से इस दुर्घटना का मुआवजा दावा एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘‘बोळा’’ द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर में पेश किया गया था और प्रभावी पैरवी की गई।

अधिकरण ने दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद बोलेरो गाड़ी के चालक सुगन नाथ (पुत्र श्री बाबू नाथ, निवासी वार्ड नं. 09, जोगियों का बास, छतरगढ़), वाहन मालिक लूणा नाथ (पुत्र श्री मीठा नाथ, निवासी वार्ड नं. 09, जोगियों का बास, छतरगढ़) तथा बीमा कंपनी ‘चोलामंडलम एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड’ को दुर्घटना के लिए उत्तरदायी माना है। अधिकरण ने आदेश दिया है कि वे परिजनों को 27,08,816 रुपये की मुआवजा राशि और उस पर नियमानुसार 7% ब्याज का भुगतान करें।

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