व्यवसायिक मॉल समय पर तैयार नहीं हुआ , अब दुकान नहीं तो ब्याज सहित लौटानी होगी राशि

उपभोक्ता निवारण आयोग ने बीमा कंपनी को 45 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश
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ब्याज सहित राशि लौटाने के आदेश उपभोक्ता न्यायालय ने जारी किए

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बीकानेर , 11 फ़रवरी। बीकानेर के जयपुर रोड पर व्यवसायिक मॉल समय पर तैयार नहीं हुआ। अब दो महीने के भीतर दुकान का कब्जा देने या फिर ब्याज सहित राशि लौटाने के आदेश उपभोक्ता न्यायालय ने जारी किए हैं। इस मॉल में मई 2022 में दुकान का कब्जा दिया जाना था। लेकिन मई 2023 के बाद भी कब्जा नहीं मिलने पर अदालत में वाद दायर किया गया था।

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फड़ बाजार में रहने वाले मोहम्मद हसन राठौड़ ने जयपुर रोड पर तैयार हो रहे आरटेक कैपिटल हाई स्ट्रीट में एक दुकान बुक करवाई थी। दुकान समय पर नहीं मिलने पर राठौड़ ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील की। परिवाद में आयोग को बताया गया कि उसने आरटेक कैपिटल हाई स्ट्रीट में एक दुकान बुक करवाई थी।

इसके लिए 25 जनवरी 2018 को 1100 रुपए नगद और 51 हजार रुपए का चैक देकर दुकान बुक करवाई थी। मई 2022 में दुकान का कब्जा देने का वादा किया गया था। इस समय अवधि में दुकान नहीं बनी। यहां तक कि मई 23 तक भी दुकान का निर्माण नहीं हो सका।

आरोप है कि राठौड़ ने इस संबंध में कंपनी को जो नोटिस दिए थे, उनका भी जवाब नहीं दिया गया। इस पर जिला आयोग में इस मामले को रखा गया। इसे अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस मानते हुए वाद दायर किया गया।

अपने फैसले में आयोग ने कहा- दो महीने के भीतर उसे दुकान का कब्जा दिया जाए। अगर दो महीने में भी दुकान नहीं बनती है तो उसे जमा करवाई गई राशि ब्याज सहित वापस लौटानी होगी। इसके अलावा एक लाख रुपए मानसिक संताप और बीस हजार रुपए अन्य खर्च के भी देने होंगे। आयोग के अध्यक्ष नरसिंह दास व्यास और सदस्य सुभाष चंद्र बरबड़ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये निर्णय दिया है।

 

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