मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को फोन पर जान से मारने की धमकी दी

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जयपुर, 23 फ़रवरी। राजस्थान की दौसा जेल में बंद एक व्यक्ति ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को फोन पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद इस बात की जांच शुरू हो गई कि कैदी को फोन कैसे मिला और राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि “प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जेल के अंदर का कोई दूसरा अधिकारी शामिल हो सकता है।” आरोपी रिंकू/रानवा पहले से ही बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण (पोक्सो) मामले में जेल में था। शुक्रवार को जेल से कॉल का पता चलने पर, पुलिस अधिकारियों ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

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राज्य के गृह मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने कहा कि जेल महानिरीक्षक विक्रम सिंह को मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य के गृह मंत्री ने एएनआई को बताया, “दौसा जेल में, एक अपराधी, जिसका नाम रिंकू/रानवा है, वह पोक्सो अधिनियम में जेल में बंद है। उसने कल कंट्रोल रूम में मोबाइल के जरिए फोन किया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी।”

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मंत्री ने कहा, “पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया। हमने डीजी जेल को निर्देश दिया और डीजी जेल ने आईजी जेल विक्रम सिंह को जांच की जिम्मेदारी दी… अपराधी को फोन कैसे मिला?” उन्होंने आगे कहा कि जेल अधिकारियों ने एक घंटे पहले जेल की कोठरियों का निरीक्षण किया था। मंत्री ने आगे कहा कि इस घटना में जेल के किसी अन्य अधिकारी के शामिल होने की संभावना है, जिसकी पुलिस फिलहाल जांच कर रही है।

बेधम ने कहा, “प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जेल के अंदर का कोई अधिकारी भी शामिल है। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।” पिछले साल जुलाई में, राजस्थान के मुख्यमंत्री को दौसा की श्यालावास जेल से एक और जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसमें पुलिस ने आरोपी की पहचान की थी और उस समय जेल से नौ मोबाइल फोन बरामद किए थे।

पुलिस उपाधीक्षक (एएसपी) लालसोट लोकेश सोनवाल ने कहा, “दौसा एसपी रंजीता शर्मा को जयपुर में उच्च अधिकारियों का फोन आया कि एक व्यक्ति ने केंद्रीय जेल श्यालावास के स्थान से एक कंट्रोल रूम को धमकी दी थी। उन्होंने धमकी की पुष्टि करने के निर्देश दिए। स्थानीय सीईओ और एसएचओ मौके पर गए। जेल अधिकारियों के साथ मौके पर तलाशी ली गई।”

उन्होंने कहा, “मोबाइल और सिम जब्त कर लिया गया और धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली गई। एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच चल रही है। हमने एक तलाशी अभियान चलाया जिसमें एडीएम, एसडीएम और डीआईजी शामिल थे। जमीन से 9 मोबाइल फोन निकाले गए। आरोपी का नाम उजागर नहीं किया जा सकता।”
उन्होंने आगे खुलासा किया कि आरोपी 376 के तहत सजा काट रहा है और वह दार्जिलिंग का रहने वाला है।

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