पटाखों की अस्थाई दुकानों के लिए लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया शुरू, 8 अक्टूबर अंतिम तिथि

पटाखों की अस्थाई दुकानों के लिए लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया शुरू, 8 अक्टूबर अंतिम तिथि
STBA 5 JUNE 2026
quicjZaps 15 sept 2025
खमत खामणा

भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में दुकानें लगाने पर रहेगा प्रतिबंध

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बीकानेर, 01 अक्टूबर । आगामी दीपावली पर्व के दृष्टिगत बीकानेर में पटाखों की अस्थाई दुकानों के संचालन के लिए जिला प्रशासन ने लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा केवल ‘ग्रीन आतिशबाजी’ की बिक्री हेतु अस्थाई अनुज्ञा पत्र (फायर वर्क्स लाइसेंस) जारी किए जाएंगे। इच्छुक व्यापारी 8 अक्टूबर तक निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

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आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

एडीएम सिटी रीना छींपा ने बताया कि आवेदकों को निर्धारित आवेदन-पत्र ए-5 के साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र (आवेदक व दुकान मालिक के पहचान दस्तावेज) तथा निर्धारित शपथ पत्र जमा करना होगा। इसके अलावा दुकान के स्वामित्व या किरायानामे का दस्तावेज, पूर्व में जारी लाइसेंस की प्रति (यदि कोई हो), तथा प्रस्तावित स्थल व आसपास के क्षेत्र का स्पष्ट ब्लू प्रिंट एवं फोटोग्राफ की तीन प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।

सुरक्षा मानक: 15 मीटर की दूरी और 25 फीट चौड़ी सड़क अनिवार्य

जनसुरक्षा एवं अग्निशमन मानकों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कड़े नियम लागू किए हैं।

  • एक पटाखा दुकान से दूसरी दुकान के मध्य न्यूनतम 15 मीटर की दूरी होना अनिवार्य है।
  • दुकान के सामने की सड़क की चौड़ाई कम से कम 25 फीट होनी चाहिए।

इन अत्यधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नहीं मिलेंगे लाइसेंस
शहर के तंग बाजारों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में किसी भी सूरत में अस्थाई लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। प्रतिबंधित क्षेत्रों में स्टेशन रोड, केईएम रोड, कोटगेट, फड़ बाजार, सट्टा बाजार, तोलियासर भैरूजी की गली, बड़ा बाजार तथा बांद्रा का चौक सहित नया शहर, कोतवाली, कोटगेट, सदर, गंगाशहर, जेएनवीसी, बीछवाल एवं मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्रों की संकरी गलियां शामिल हैं।

बिना लाइसेंस बिक्री पर रहेगी कड़ी नजर
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संबंधित पुलिस व तकनीकी विभागों की जांच रिपोर्ट में स्थल उपयुक्त पाए जाने पर ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही पर्व के दौरान अवैध और बिना लाइसेंस संचालित होने वाली दुकानों की नियमित जांच कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आवेदन 8 अक्टूबर तक जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं।