एक्शन मोड में चुनाव आयोग, चार राज्यों में इन गैर-कैडर अधिकारियों के किए तबादले

लोकसभा आम चुनाव 2024-बीकानेर जिले में कुल 575 क्रिटिकल बूथ
quicjZaps 15 sept 2025
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बीकानेर , 21 मार्च। लोकसभा चुनाव 2024 में समान अवसर प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने आज चार राज्यों अर्थात् गुजरात, पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में नेतृत्व पदों पर तैनात गैर-कैडर अधिकारियों के लिए स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं।

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जिले में डीएम और एसपी का पद क्रमशः भारतीय प्रशासनिक और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए आरक्षित है। आयोग ने कहा कि यह कार्रवाई आयोग के समर्पण और निष्पक्षता को बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के वादे का प्रदर्शन है, इस भावना पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बार-बार जोर दिया है।

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आयोग द्वारा सीईसी राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ एक बैठक बुलाने के बाद यह निर्णय लिया गया। स्थानांतरित होने वाले अधिकारी गुजरात के छोटा उदयपुर और अहमदाबाद ग्रामीण जिलों के एसपी हैं और पंजाब में पठानकोट, फाजिल्का, जालंधर ग्रामीण और मलेरकोटला जिलों के एसएसपी हैं।

इसके अलावा ढेंकनाल के डीएम और ओडिशा के देवगढ़ और कटक ग्रामीण के एसपी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पूर्व बर्धमान और बीरभूम जिलों के डीएम का भी तबादला किया गया है।

इसके अतिरिक्त, आयोग ने पंजाब में एसएसपी बठिंडा और असम में एसपी सोनितपुर को निर्वाचित राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ उनकी रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध को देखते हुए स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया है। प्रशासन के पक्षपाती होने या समझौता किए जाने की किसी भी आशंका को दूर करने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर इन दोनों जिलों के अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है।

निर्देश के तहत, सभी संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गैर-वर्गीकृत अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से डीएम और एसपी/एसएसपी के रूप में उनकी वर्तमान भूमिकाओं से स्थानांतरित करें और आयोग को एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

इससे पहले 18 मार्च को, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के सिद्धांतों को बनाए रखने की दिशा में एक निर्णायक कदम में, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने छह राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिवों को हटाने के आदेश जारी किए हैं।

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