बीकानेर में जांच के दौरान मिली खामियां, औषधि नियंत्रण विभाग ने 6 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस किए निलंबित
बीकानेर में जांच के दौरान मिली खामियां, औषधि नियंत्रण विभाग ने 6 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस किए निलंबित


बीकानेर, 10 अगस्त। बीकानेर जिले में औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा मेडिकल स्टोर्स पर की गई जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर 6 मेडिकल स्टोर्स के बिक्री अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) निलंबित कर दिए गए हैं।


अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने जानकारी देते हुए बताया कि नियमों की अवहेलना और खामियां मिलने पर संबंधित मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है।


निलंबित किए गए मेडिकल स्टोर्स की सूची एवं अवधि:
- मैसर्स हरिओम मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर (लिखमीदेसर गांव सांवतसर, तहसील श्रीडूंगरगढ़) — 17 से 20 अगस्त (04 दिन)
- मैसर्स श्री भवानी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर (वैल आड़सर) — 17 से 20 अगस्त (04 दिन)
- मैसर्स श्रीकृष्णा मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर (शेरूणा) — 17 से 21 अगस्त (05 दिन)
- मैसर्स तुलसी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर (शीतल नगर रोड, कितासर) — 24 से 28 अगस्त (05 दिन)
- मैसर्स अंजनी फार्मा (डूडी पेट्रोल पंप के सामने, जवाहर नगर, बीकानेर) — 17 से 23 अगस्त (07 दिन)
- मैसर्स एस.के. हैल्थ केयर (वार्ड नंबर 08, भादू बास, शेरूणा) — 17 से 26 अगस्त (10 दिन)
औषधि नियंत्रण विभाग की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र के मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया है। सहायक औषधि नियंत्रक ने स्पष्ट किया कि दवाओं के भंडारण एवं बिक्री में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

