HC में प्रार्थना-पत्र दायर कर ट्रेनी एसआई की सैलेरी रोकने की मांग

SI भर्ती रद्द केस में सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस; कहा- कुछ की गलती पर पूरी भर्ती रद्द नहीं हो सकती
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STBA 5 JUNE 2026
  • याचिकाकर्ता ने कहा- नो-वर्क, नो-पे का सिद्धांत लागू होना चाहिए, पुलिस मुख्यालय ने नहीं रोकी सैलेरी

जयपुर , 13 जनवरी। एसआई भर्ती 2021 के ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की सैलेरी रोकने के लिए मामले से जुड़े याचिकाकर्ता कैलाश चंद शर्मा ने हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया हैं। प्रार्थना पत्र दायर के हाई कोर्ट से कहा गया है कि ट्रेनी एसआई की सैलेरी भी रोकी जाए।  हाई कोर्ट के आदेश से पुलिस मुख्यालय ने ट्रेनी एसआई को नॉन फील्ड कर दिया हैं। लेकिन उन्हें सैलेरी दी जा रही हैं। याचिकाकर्ता के वकील हरेन्द्र नील ने बताया कि यह स्थापित कानून है कि बिना काम के वेतन नहीं दिया जा सकता हैं। ऐसे में हमने कोर्ट से कहा है कि नो-वर्क, नो-पे का सिद्धांत यहां लागू किया जाए। उन्होने बताया कि प्रत्येक ट्रैनी एसआई को ट्रैनिंग के दौरान 26,500 रुपए का भुगतान किया जाता हैं।

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पुलिस मुख्यालय ने नहीं रोकी सैलेरी
याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट के 9 जनवरी के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी ट्रैनी एसआई की फील्ड ट्रैनिंग रोक दी थी। लेकिन मुख्यालय के 10 जनवरी के आदेश में कही भी उनका वेतन रोकने के निर्देश नहीं थे। ऐसे में ट्रैनी एसआई का वेतन भी रोका जाए। बता दे कि हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान भर्ती से जुड़े सभी ट्रैनी एसआई की फील्ड ट्रैनिंग और फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी।

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फिलहाल भर्ती पर नहीं हो सकता निर्णय
हाई कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि अभी मामले की जांच चल रही है। इस स्टेज पर फिलहाल सरकार भर्ती को रद्द करने अथवा नहीं करने का फैसला नहीं ले सकती हैं। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि जब एसआईटी, पुलिस मुख्यालय, एजी और कैबिनेट सब कमेटी ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर दी है, तो सरकार भर्ती रद्द क्यों नहीं कर रही है। इस पर सरकार ने कहा था कि इनकी राय सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। सरकार सभी पहलूओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी।

 

 

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