ओवरफ्लो नाले और गंदगी का मामला: स्थाई लोक अदालत का निर्देश—PWD तुरंत करे नाले की मरम्मत, एक माह में दे पालना रिपोर्ट

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बीकानेर, 24 जुलाई । बीकानेर के मुख्य रेलवे स्टेशन जंक्शन के पास जर्जर नाले और कचरे के कारण पैदा हो रही जनसमस्या पर माननीय स्थाई लोक अदालत बीकानेर ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) को निर्देश दिए हैं कि पीआरओ (PRO) ऑफिस के सामने और पेट्रोल पंप के पास टूटे हुए नाले की तुरंत स्थाई रूप से मरम्मत कराई जाए तथा एक माह के भीतर इसकी पालना रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

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यह आदेश परिवादी एडवोकेट गगन कुमार सेठिया द्वारा माननीय स्थाई लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए गए। परिवादी ने अपने परिवाद में बताया था कि रेलवे स्टेशन जंक्शन के सामने पीआरओ ऑफिस की ओर से रानी बाजार जाने वाले मोड़ तथा गंगाशहर रोड की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क के मोड़ पर पेट्रोल पंप के पास बना नाला आए दिन ओवरफ्लो रहता है। संबंधित विभागों द्वारा कई बार निर्माण कार्य कराया गया, लेकिन यह बार-बार टूट जाता है, जिससे वहां आए दिन हादसे होते रहते हैं।

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परिवाद में यह भी उल्लेख किया गया था कि पेट्रोल पंप के पास नगर निगम द्वारा रखा गया कचरा पात्र हमेशा गंदगी से भरा रहता है, जिससे पूरे क्षेत्र में गंदगी बिखरी रहती है और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। परिवादी ने नाले की स्थाई मरम्मत, क्षेत्र में नियमित साफ-सफाई तथा कचरा पात्र को वहां से हटाकर किसी उचित स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की थी।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान नगर निगम बीकानेर की ओर से कार्यालय टिप्पणी और मौके के फोटो प्रस्तुत किए गए, जिससे स्पष्ट हुआ कि पीआरओ ऑफिस के सामने साफ-सफाई करवा दी गई है और कचरा पात्र को वहां से हटवा दिया गया है। वहीं, सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सुनवाई के दौरान कोई उपस्थित नहीं हुआ।

मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय स्थाई लोक अदालत ने पीडब्ल्यूडी को सख्त हिदायत देते हुए नाले की अविलंब मरम्मत करने और एक महीने के भीतर प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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