भीषण सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 32,70,884 रुपये मुआवजा देने का आदेश

भीषण सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 32,70,884 रुपये मुआवजा देने का आदेश
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बीकानेर, 23 अगस्त । न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने एक सड़क दुर्घटना के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मृतक के परिजनों के पक्ष में ₹32,70,884 की मुआवजा राशि और 7 प्रतिशत ब्याज देने का आदेश दिया है।

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दुर्घटना का विवरण

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मामला 11 दिसंबर 2021 का है। नानकराम (पुत्र बालूराम जाट), निवासी सुखोलाव (पांचूड़ी, जिला नागौर) बस संख्या RJ07-PB-2151 में सवार होकर बीकानेर से दंतौर फैक्टरी की ओर जा रहे थे। दोपहर करीब 3:30 बजे, बीकानेर से पूगल मार्ग पर नूरसर फांटा से 1 किलोमीटर जालवाली की तरफ, बस चालक अपनी बस को सही दिशा में नियंत्रित गति से चला रहा था।

इसी दौरान सामने से आ रही एक पिकअप (संख्या RJ14-GN-0104) का चालक वाहन को अत्यधिक तेज गति, लापरवाही और गफलत से लहराते हुए गलत दिशा (Wrong Side) में ले आया और बस में जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बस में सवार नानकराम को गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। दुर्घटना का कारण पिकअप चालक राजेंद्र कुमार स्वामी की लापरवाही और गफलत साबित हुई।

मुआवजा आदेश और संयुक्त जिम्मेदारी

मृतक के परिजनों की ओर से मुआवजा दावा अधिवक्ता ओम बिश्नोई ‘बोड़ा’ ने पेश कर पैरवी की। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने परिजनों के पक्ष में ₹32,70,884 (बत्तीस लाख सत्तर हजार आठ सौ चौरासी रुपये) की राशि दावा प्रस्तुत करने की तिथि से 7% वार्षिक ब्याज दर के साथ अदा करने के आदेश जारी किए।

न्यायालय ने निम्नलिखित पक्षकारों को संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से इस मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी माना है।

वाहन चालक: राजेंद्र कुमार स्वामी (पुत्र रामस्वरूप दास स्वामी), निवासी शिमला, थाना भानूपुरा, तहसील सरदारशहर (जिला चूरू)।

वाहन मालिक: मैसर्स श्री करणी कृपा लॉजिस्टिक्स के प्रोपराइटर शक्ति सिंह बीका (पुत्र सुरेंद्र सिंह), निवासी शिमला (चूरू) / द्वितीय पता: 150A, हनुमान नगर, कनकपुरा, जयपुर।

बीमा कंपनी: मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (MAGMA HDI General Insurance Company Limited)।