किराएदार को 6 साल की बच्ची से रेप के जुर्म में 20 साल का सश्रम कारावास

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गुरुग्राम, 22 नवंबर । दिल्ली से सटे गुरुग्राम में तीन साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद एक विशेष अदालत ने छह साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी को सख्त सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी रामेल को 20 साल के सश्रम कारावास (सख्त जेल) और 30,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत का यह फैसला शुक्रवार को सुनाया गया।
भरोसे का गला घोटा
यह शर्मनाक वारदात तीन साल पहले 4 फरवरी 2022 को हुई थी। पीड़िता के पिता ने सेक्टर-5 थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि घटना वाले दिन वह और उनकी पत्नी रिश्तेदारी में बाहर गए थे। इस दौरान उन्होंने अपनी छह साल की बच्ची को नीचे वाली मंजिल पर रहने वाले किराएदार रामेल की देखरेख में घर पर छोड़ा था। शिकायत के अनुसार, रामेल ने बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे बच्ची की हालत बिगड़ गई। जब माँ-बाप घर लौटे और बच्ची को बेहाल पाया, तो पूछताछ करने पर बच्ची ने उन्हें सारी आपबीती बताई।
पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 6 के तहत मुकदमा दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। तीन साल चली इस कानूनी लड़ाई के बाद, विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। सजा मिलने पर अदालत में आरोपी रो पड़ा।

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