बीकानेर में औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई, अनियमितताएं मिलने पर 11 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित

बीकानेर में औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई, अनियमितताएं मिलने पर 11 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित
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बीकानेर, 19 दिसम्बर। बीकानेर जिले में औषधि नियंत्रण विभाग ने मेडिकल स्टोर्स पर चल रही अनियमितताओं के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। विभाग द्वारा किए गए औचक निरीक्षण और जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 11 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) विभिन्न अवधियों के लिए निलंबित कर दिए गए हैं।
निलंबन की अवधि और संबंधित मेडिकल स्टोर्स
विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार, अलग-अलग दुकानों पर उनकी अनियमितताओं की गंभीरता के आधार पर 3 से 18 दिनों तक का प्रतिबंध लगाया गया है:

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3 से 5 दिन का निलंबन: जिला अस्पताल के सामने स्थित ए राजा मेडिकोज (3 दिन), छत्तरगढ़ का बी एस मेडिकल, पूनरासर का भारत मेडिकोज और झझू का खेतेश्वर मेडिकल स्टोर (5 दिन)।

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7 से 10 दिन का निलंबन: नोखा स्थित नोखा मेडिकोज (7 दिन), बीकमपुर का जी के मेडिकल, गजरुपदेसर की पूजा फार्मेसी, दंतौर का नवजीवन हेल्थ केयर और छत्तरगढ़ का योगेश मेडिकल स्टोर (10 दिन)।

लंबे समय का निलंबन: दम्माणी धर्मशाला के पास स्थित दीपक मेडिकल एजेंसी का लाइसेंस 15 दिनों के लिए और हंसेरा स्थित चौधरी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस सर्वाधिक 18 दिनों (22 दिसंबर से 8 जनवरी) के लिए निलंबित किया गया है।

सख्त हिदायत और भविष्य की कार्रवाई
सहायक औषधि नियंत्रक ने स्पष्ट किया कि निलंबन की अवधि के दौरान ये स्टोर किसी भी प्रकार की दवाओं का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेंगे। विभाग ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को चेतावनी दी है कि वे निर्धारित नियमों का पूर्णतः पालन करें। भविष्य में भी इस प्रकार के निरीक्षण जारी रहेंगे और दोषी पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त करने जैसी कड़ी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है।

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