सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 24.51 लाख रुपये मुआवजे का आदेश
सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 24.51 लाख रुपये मुआवजे का आदेश


- बीकानेर मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने सुनाया फैसला
बीकानेर , 9 अगस्त । बीकानेर स्थित मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने एक सड़क दुर्घटना के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मृतक के परिजनों के पक्ष में 24,51,347 रुपये का मुआवजा राशि स्वीकृत की है। साथ ही अधिकरण ने दावा प्रस्तुत करने की तिथि से संपूर्ण राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करने के भी आदेश दिए हैं।


मामले के अनुसार, 30 जून 2021 को दोपहर लगभग 2:30 बजे बीकानेर के गंगाशहर (नई लाइन, नोखा रोड) निवासी कैलाश गोदारा पुत्र भूरा राम जाट अपने साथी ओमप्रकाश के साथ मोटरसाइकिल (संख्या RJ07-FS-4061) पर सवार होकर हल्दीराम प्याऊ से गंगाशहर जा रहे थे। इस दौरान हल्दीराम प्याऊ से सांगलपुरा मार्ग पर पंचायत समिति के पास अपनी सही दिशा में जा रही मोटरसाइकिल को सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार (संख्या RJ07-CB-5355) ने गफलत व लापरवाही से चलाते हुए रॉन्ग साइड में आकर टक्कर मार दी।


इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार कैलाश गोदारा और ओमप्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान 4 जुलाई 2021 को कैलाश गोदारा की मृत्यु हो गई।
अधिकरण में मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता ओम विश्नोई ‘बोळा’ ने मुआवजा दावा याचिका प्रस्तुत कर पैरवी की। मामले की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर अधिकरण ने कार चालक अनवर अली (निवासी मुक्ताप्रसाद नगर, बीकानेर), वाहन मालिक जितेन्द्र सिंह राजवी (निवासी मुक्ताप्रसाद नगर, बीकानेर) एवं बीमा कंपनी ‘द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड’ को संयुक्त व पृथक-पृथक रूप से मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी माना है।


