जींस-टीशर्ट के मामले में सरकार का यूटर्न:सरकारी दफ्तरों में पौशाक मामले में चौबीस घंटे में ही बदला आदेश, अब जींस-टी शर्ट शब्द हटाया

जींस-टीशर्ट के मामले में सरकार का यूटर्न
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बीकानेर , 4 अप्रैल। सरकारी दफ्तरों में पौशाक के संबंध में जारी सरकारी आदेश महज चौबीस घंटे में ही बदल गए। सरकार ने पहले सभ्य पौशाक का जिक्र करते हुए सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को ऑफिस टाइम में जींस व टी शर्ट नहीं पहनने के आदेश दिए थे, लेकिन अब इस आदेश में संशोधन हो गया है।

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सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को जारी एक आदेश में कहा था कि सरकारी ऑफिस में गरीमामयी पौशाक सुनिश्चित की जाए। आदेश में ये भी लिखा था कि जींस, टी-शर्ट एवं अन्य अशोभनीय वेशभूषा का उपयोग नहीं किया जाए। इस आदेश के महज चौबीस घंटे में दूसरा आदेश गुरुवार को जारी किया गया, जिसमें जींस, टी-शर्ट शब्द को हटा दिया गया है। यानी अब ये दोनों कपड़े अशोभनीय श्रेणी में नहीं आ रहे हैं। संशोधित अर्द्धशासकीय टिप्पणी में कहा गया है कि अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा गरिमापूर्ण पोशाक, अनुशासन, शिष्टाचार व नैतिकता का पालना सुनिश्चित की जाए।

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इस आदेश के बाद सरकारी विभागों में विरोध शुरू हो गया था। बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि अधिकारी भी ऑफिस में जींस पहनकर ही आते हैं। वहीं कुछ आला अधिकारी भी टी-शर्ट पहनते हैं। गर्मी के दिनों में कई अधिकारी इसी पोशाक में रहते हैं। अब अचानक ये पोशाक नहीं पहनने के आदेश से अधिकारी व कर्मचारी असहज थे।

 

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