झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: JPSC-JSSC परीक्षा व नियुक्तियां रद्द करने के हेमंत सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक

झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: JPSC-JSSC परीक्षा व नियुक्तियां रद्द करने के हेमंत सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक
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रांची, 20 अगस्त । झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी (JPSC) की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, फूड सेफ्टी ऑफिसर और सीडीपीओ (CDPO) भर्ती परीक्षाओं के संबंध में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगा दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रभावित अभ्यर्थियों और बहाल कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।

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याचिकाकर्ताओं को तत्काल काम पर लौटने के निर्देश
जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने सोनम कुमारी, अवधेश कुमार और अन्य द्वारा दायर तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार के आदेश से प्रभावित याचिकाकर्ता तुरंत प्रभाव से अपने काम पर वापस लौटेंगे। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 15 दिनों के भीतर अपना काउंटर एफिडेविट (जवाब-दावा) कोर्ट में दाखिल करे।

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क्या था पूरा विवाद?

परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने हाल ही में कैबिनेट निर्णय के आधार पर 2014 से अब तक आयोजित कई परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द/जांच के दायरे में लाने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इस फैसले से हजारों सफल अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे थे, जिन्होंने सरकार के इस नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब सरकार द्वारा जवाब दाखिल किए जाने के बाद इस मामले में अगली सुनवाई होगी।

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