न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने मृतक के परिजनों को 55,70,140 रुपये मुआवजा देने का निर्णय दिया

बीकानेर कोर्ट का बड़ा फैसला
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बीकानेर, 06 अगस्त । न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने एक सड़क दुर्घटना मामले में फैसला सुनाते हुए मृतक के परिजनों के पक्ष में 55,70,140 रुपये (पचपन लाख सत्तर हजार एक सौ चालीस रुपये) की मुआवजा राशि स्वीकृत की है।

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घटना का विवरण
मामला 5 सितंबर 2021 का है, जब ओमप्रकाश पुत्र नरसीराम जाट (निवासी नोखा गांव, तहसील नोखा, जिला बीकानेर) तथा राजूराम वाहन संख्या RJ23-UB-2223 पर सवार होकर बीकासर से भामटसर जा रहे थे। शाम करीब 7:00 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-62) पर नोखा से भामटसर के पास फौजी होटल के समीप स्कॉर्पियो वाहन संख्या RJ23-UB-2223 के चालक जितेन्द्र सिंह ने अपने वाहन को तेज गति, लापरवाही एवं गफलत से चलाते हुए सड़क किनारे खड़े ट्रक संख्या PB02-BD-9796 में टक्कर मार दी।

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इस हादसे में स्कॉर्पियो सवार ओमप्रकाश और राजाराम को गंभीर चोटें आईं। गंभीर चोटों के कारण ओमप्रकाश की मृत्यु हो गई। दुर्घटना का मुख्य कारण स्कॉर्पियो चालक जितेन्द्र सिंह की गफलत और लापरवाही पाई गई।

अदालत का फैसला और निर्देश
मृतक ओमप्रकाश के परिजनों की ओर से मुआवजा दावा याचिका अधिवक्ता ओम बिश्नोई ‘बोला’ द्वारा प्रस्तुत की गई तथा मामले की प्रभावी पैरवी की गई।

माननीय न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर मृतक के परिजनों को 55,70,140 रुपये की मुआवजा राशि तथा दावा प्रस्तुत करने की तिथि से इस राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करने का आदेश दिया।

न्यायालय ने इस क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान के लिए:

  • स्कॉर्पियो चालक जितेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह राजपूत (निवासी पाटन, तहसील डीडवाना, जिला नागौर),
  • वाहन मालिक श्रीराम पुत्र रिछपाल सिंह जाट (निवासी दिनारपुरा, जिला सीकर), तथा
  • बीमा कंपनी ‘द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड’

को संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी ठहराया है।

 

 

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