भ्रष्टाचार के मामले में पांच-पांच साल की सजा

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  • जोधपुर डिस्कॉम के AEn और ड्राइवर को जेल, बिजली कनेक्शन के नाम पर मांगी थी रिश्वत

बीकानेर , 2 दिसम्बर। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के दो कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के मामले में पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता और ड्राइवर को रिश्वत लेने के मामले में सजा के साथ ही एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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खाजूवाला के पूगल क्षेत्र में सहायक अभियंता विजय सिंह और ड्राइवर हनीफ खान को अप्रैल 2017 में रिश्वत लेने के आरोप ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। दोनों से ब्यूरो को 50 हजार रुपए नगद मिले थे। मामले में दोनों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों को एक-एक लाख रुपए का अर्थ दंड भी जमा कराना होगा।

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पूगल के 6 बीएम निवासी परिवादी राजीव कुमार ने एसीबी को शिकायत दी थी। भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार सोनी ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सजा सुनाई है। पूगल में किसानों के बिजली कनेक्शन से जुड़े मामले में रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था।

 

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