बीकानेर में कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई
बीकानेर में कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई



- 3 प्रतिष्ठानों से 15 किलो अवैध तंबाकू सीज, 158 चालान काटकर वसूला जुर्माना
बीकानेर | 5 जून। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ एवं खाद्य सुरक्षा तथा औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन में प्रदेश भर में तंबाकू उत्पादों के खिलाफ एक विशेष सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत बीकानेर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कोटपा (COTPA) अधिनियम के अंतर्गत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।


बिना सचित्र चेतावनी वाली विदेशी सिगरेटों पर कसा शिकंजा


अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. पुखराज साध ने बताया कि कोटपा अधिनियम की धारा-7 के अंतर्गत ऐसी विदेशी सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिन पर नियमानुसार पैकेट के 85% भाग पर सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी अंकित नहीं होती है। डॉ. साध ने स्पष्ट किया कि कई विदेशी सिगरेट कंपनियाँ नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाकर पैकेटों पर यह अनिवार्य चेतावनी अंकित नहीं कर रही हैं। यदि कोई भी दुकानदार, पान मसाला विक्रेता या थड़ी संचालक ऐसी सिगरेट बेचता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
3 बड़े प्रतिष्ठानों पर छापा, 15 किलोग्राम तंबाकू उत्पाद जब्त
शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रवण कुमार वर्मा, भानू प्रताप सिंह एवं राकेश कुमार गोदारा की संयुक्त टीम ने शहर के तीन प्रमुख व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर औचक छापेमारी की। इस कार्रवाई के तहत रानी बाजार स्थित मैसर्स श्री बालाजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ,फड़ बाजार स्थित मैसर्स महावीर ब्रदर्स ,बड़ा बाजार स्थित मैसर्स गांधी एंटरप्राइजेज, इन तीनों स्थानों पर नियमों का गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर टीम ने धारीवाल ब्रांड तंबाकू, कुबेर ब्रांड तंबाकू तथा खुले में बेचे जा रहे तंबाकू को अधिनियम की धारा-7 के तहत कार्रवाई करते हुए मौके पर ही लगभग 15 किलोग्राम तंबाकू उत्पाद सीज (जब्त) कर लिए।
नाबालिगों को तंबाकू बेचने पर पूर्ण रोक, उल्लंघन पर दुकान होगी सीज
सीएमएचओ डॉ. पुखराज साध ने जिले के सभी तंबाकू विक्रेताओं को कड़े निर्देश जारी करते हुए पाबंद किया है कि वे पैकेट पर 85 प्रतिशत से कम सचित्र चेतावनी वाले उत्पादों की बिक्री तुरंत बंद कर दें। इसके साथ ही उन्होंने आदेश दिए हैं कि हर महीने के अंतिम दिन तंबाकू उत्पादों का विक्रय पूरी तरह बंद रखा जाएगा और 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों को किसी भी सूरत में तंबाकू पदार्थ नहीं बेचे जाएंगे। इन नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों की दुकान सीज करने तक की सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
एक सप्ताह में काटे 158 चालान, मौके पर वसूली शास्ति
विभाग द्वारा पिछले एक सप्ताह के भीतर चलाए गए विशेष अभियान में विभिन्न तंबाकू विक्रेताओं और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर अधिनियम की धारा-4 और धारा-6 के तहत कड़ी कार्रवाई की गई है। इस समयावधि में नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 158 लोगों के चालान काटे गए तथा मौके पर ही 6,380 रुपये की शास्ति (जुर्माना) वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करवाई गई।


